छिंदवाड़ा (ईएमएस)। दवा दुकानों में अनियमित्ता पाए जाने पर ६ दवा दुकानों के लायसेंस पांच दिन के लिए निलंबित किए गए हैं और दो दवा दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक ने की है। एक साथ 6 दवा दुकानों के ड्रग लायसेंस निलंबित किए जाने से दवा दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि शहर के साथ परासिया, अमरवाड़ा और चांदामेटा की दुकानों की जांच की गई है। जांच में मेसर्स अमित मेडिकल स्टोर्स बाज़ार रोड चांदामेटा, मेसर्स अरिहंत मेडिकल फव्वारा चौक अमरवाड़ा, मेसर्स दीपक मेडिकल अमरवाड़ा, मेसर्स भारत मेडिकल एजेन्सीज दुकान क्रमांक-11, पदम कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, ईश्वराम्मा मेडिकल एंड सर्जिकल दुकान क्रमांक-22 एवं 23 जिला अस्पताल के पास टीआईटी कॉम्प्लेक्स नागपुर रोड छिंदवाडा, मेसर्स उज्ज्वल मेडिकल स्टोर्स वेला विश्वकर्मा की दुकान, परासिया में औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाए जाने पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को प्रेषित किया गया। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दुकान के मालिक/पार्टनर/संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया है। निलंबन अवधि में दवा दुकान संचालक दुकान से दवाईयों की खरीदी-बिक्री नहीं कर सकेंगे। ईएमएस/मोहने/ 02 जुलाई 2025