इन्दौर (ईएमएस) आईपीसी की धारा 326 के एक प्रकरण में सुनवाई करते अपर सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी लल्ला उर्फ महेंद्र निवासी संगम नगर को दोषी करार देते सात साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकरण में आरोपी बनाए अंकुश एवं सतीश को दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 जून 2023 को गांधीनगर थाना क्षेत्र के लिंबोदागारी गांव में फरियादी योगेन्द्र निवासी छोटा बांगड़दा पर आरोपी लल्ला उर्फ महेंद्र एवं दो अन्य ने चाकू से पेट में हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते फैसला सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 03 जुलाई 2025