इन्दौर (ईएमएस)। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो अपनी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं। केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है, ऐसे कक्षा 9वीं से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक के सभी छात्रों के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा। :: क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR)? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) की वेबसाइट https://scholarships.gov.in पर एक बार अपना पंजीकरण करेंगे। यह रजिस्ट्रेशन वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। एक बार OTR नंबर मिल जाने के बाद, छात्रों को भविष्य में अपनी आगामी कक्षाओं में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। :: महत्वपूर्ण जानकारी :: किसे करना है : कक्षा 9वीं से कॉलेज तक के SC/ST विद्यार्थी, जिनकी पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है। कहां करना है : नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) की वेबसाइट https://scholarships.gov.in पर। अंतिम तिथि : 30 जुलाई 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। कौन मदद करेगा : सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और छात्रावास अधीक्षक इस कार्य में विद्यार्थियों की मदद करेंगे। विद्यार्थी स्वयं भी यह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रकाश/6 जुलाई 2025