08-Jul-2025


जबलपुर, (ईएमएस)। अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने युवक पर प्राणघातक हमला करने के आरोपित जानसन टावर अपार्टमेंट, गोरखपुर निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने 27 जून, 2023 को प्रात: सवा नौ बजे फरियादी विनीत विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौच की। साथ ही गर्दन के पीछे चाकू से हमला कर दिया। यही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी। बुरी तरह लहुलुहान विनीत को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही घमापुर थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। अदालत ने दोष साबित पाकर सजा सुना दी। सुनील साहू / मोनिका / 08 जुलाई 2025/ 02.03