नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में तृणमूल कांग्रेस से सांसद साकेत गोखले ने लिखित माफी मांगी। मंगलवार को केस में सुनवाई के दौरान सांसद साकेत गोखले की इस लिखित माफी को स्वीकार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेनु भटनागर की पीठ ने कहा कि सांसद साकेत गोखले की हलफनामे की सामग्री रिकार्ड पर नहीं ली जा सकती है। पीठ ने सांसत साकेत गोखले के वकील से उनकी ओर से दी गई लिखित माफी वापस लेने और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि दाखिल किए गए माफीनामे में अंतर है। एकल पीठ ने जिस माफीनामे को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था और जिसे गोखले ने दाखिल किया है, उसमें फर्क है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अदालत एक जुलाई 2024 के एकल पीठ फैसले के खिलाफ साकेत गोखले की अपील याचिका पर विचार कर रही है। इसमें साकेत को पुरी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया या किसी भी आनलाइन प्लेटफार्म पर आगे प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें राजनयिक लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने के साथ ही 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया था। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/08/ जुलाई /2025