09-Jul-2025


जबलपुर, (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खण्डपीठ में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिये विश्चविद्यालयों के अधिवक्ताओं ने समय मांगा. इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को सूची बध्द करने के लिये निर्देश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता अदनान अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय, अधिवक्ता अक्षर दीप ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही इस विषय में जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। लिहाजा कोर्ट आगामी पांच अगस्त को मामले की अगली सुनवाई नियत कर दी है. याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2017 से अब तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। जबकि छात्रों से 250 प्रति वर्ष छात्रसंघ शुल्क लिया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में दिनांक 31 जनवरी 2025 को भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संशोधित पक्षकार सूची दाखिल करने और सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। सुनील साहू / मोनिका / 09 जुलाई 2025/ 06.15