नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेन्ट्रल जोन बेंच ने दिए निर्देश भदभदा क्षेत्र से पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं वृक्षारोपण किए जाने की जानकारी से एनजीटी को नगर निगम भोपाल की ओर से अवगत कराया गया भोपाल(ईएमएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ने आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य के प्रकरण क्रमांक 77@2020 के संबंध में सुनवाई करते हुए बड़ा तालाब के भदभदा क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमणों पर आगामी 03 माह में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगम की ओर से एनजीटी को अवगत कराया गया कि तालाब क्षेत्र के आसपास अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत सीवेज संबंधी कार्यों तथा अमृत 2.0 योजना में बड़े तालाब के अनुपचारित जल के लिए की जा रही कार्यवाही तथा भदभदा क्षेत्र से पूर्व में मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं वृक्षारोपण कराया गया। सुनवाई में जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह तथा निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन वी.सी. के माध्यम से जुड़े रहे जबकि वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के वकील समक्ष में उपस्थित रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ने बुधवार को प्रकरण क्रमांक 77@2020 आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन बैंक आॅफ इंडिया एवं अन्य के संबंध में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से माननीय एनजीटी को अवगत कराया गया कि बड़ा तालाब के आसपास के क्षेत्रों में अमृत 1.0 योजना में सीवेज लाईने बिछाने, सीवेज ट्रीटमंेट प्लांट की स्थापना एवं हाउस होल्ड कनेक्शन दिये गये हैं साथ ही अमृत 2.0 योजना अंतर्गत बड़े तालाब के अनुपचारित जल हेतु की जा रही कार्यवाही के संबंध में भी अवगत कराया गया। निगम पक्ष की ओर से यह भी अवगत कराया गया कि बड़े तालाब के भदभदा क्षेत्र से पूर्व में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया है जिससे इस क्षेत्र की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ने निर्देशित किया कि बड़े तालाब के भदभदा क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमणों पर 03 माह में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। हरि प्रसाद पाल / 09 जुलाई, 2025