अलीगढ़ (ईएमएस)। जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा बुधवार को जवॉ एवं बरौली क्षेत्र में उर्वरकों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मै0 शर्मा एग्रो ऐजेन्सी बरौली के द्वारा दुकान बन्द करके जाना, मै0 जय अम्बे खाद भण्डार, बरौली के द्वारा दुकान बन्द करके जाना एवं मै0 रघुवंशी खाद भण्डार, बरौली के फर्म सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण पाये गये। उक्त स्थिति के दृष्टिगत जिला रखते हुये जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक नियत्रंण आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त तीनों फर्म के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलम्बित करते हुये फर्म की बिक्री प्रतिबन्धित कर दी गयी। उन्होंने जिले के सभी थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि कृषकों को किसी भी प्रकार की टैगिंग व अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने की शिकायत संज्ञान में आने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों व जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए उर्वरक विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने कृषकों से आव्हान किया कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता टैगिंग या ओवर रेटिंग करता है तो सहकारिता (सहकारी समिति जिला सहायक निबन्धक मो0नं0-9412380994 व निजी उर्वरक विक्रेताओं के संबन्ध में शिकायत मो0 नं0-9504997660 एवं मो0नं0-9756475649 पर सूचित करें। ईएमएस/धर्मेन्द्र राघव/ 09 जुलाई 2025