09-Jul-2025


:: जल संसाधन मंत्री सिलावट ने सीएम यादव का आभार माना :: इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनकी कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ करने का ऐलान किया है। इस किसान-हितैषी निर्णय के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। मंत्री सिलावट ने बताया कि यह फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है, जिससे प्रदेश के लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2000 से अब तक के 25 वर्षों में किसानों पर सिंचाई जलकर की मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रुपये बकाया है, जिसमें 84 करोड़ 17 लाख रुपये की ब्याज राशि (शास्ति दण्ड) शामिल है। सिलावट ने बताया कि कृषि सिंचाई राजस्व की प्रभावी वसूली और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, 1 अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा दी जाएगी। यदि किसान 31 मार्च 2026 तक बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन पर अधिरोपित शास्ति (दांडिक ब्याज) की राशि माफ कर दी जाएगी। यह सुविधा उन किसानों को मिलेगी जो बकाया मूल राशि एकमुश्त जमा करेंगे। वित्त विभाग ने भी इस अल्पकालीन सुविधा पर अपनी सहमति दे दी है। जल संसाधन मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य शासन द्वारा पहले भी किसानों को दांडिक ब्याज से मुक्ति दी गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले थे और सरकार को एकमुश्त राजस्व प्राप्त हुआ था। यह नई सुविधा फिर से मध्य प्रदेश सरकार को एकमुश्त राजस्व दिलाएगी और बड़ी संख्या में किसानों को राहत प्रदान करेगी। प्रकाश/9 जुलाई 2025