इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में आरोपी के पुत्र द्वारा अपने पिता के खिलाफ दी गई गवाही ही सबसे अहम् रही। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्याम दांगी ने की उन्होंने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध किया जिससे सहमत होकर सक्षम न्यायालय ने आरोपी आरोपी गोविंद कानाजी सांवलिया निवासी गायत्री नगर को उम्रकैद की सजा सुनाते जेल भेज दिया। अभियोजन कहानी एजीपी दांगी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में 11 अप्रैल 2019 को गेनाबाई पति कानाजी सांवलिया निवासी गायत्री नगर की मौत की सूचना पर उसके घर पहुंची भंवरकुआं थाना पुलिस की टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। पूछताछ में पुलिस को मृतका के बेटे चेतन सांवलिया ने बताया था कि मां और पिता गोविंद कानाजी सांवलिया रात में कमरे में सो रहे थे। सुबह जब मां नहीं उठी तो वह जगाने गया लेकिन रजाई के अंदर मां का शव था। रात में पहनी साड़ी से गले में फंदा लगा हुआ था और पिता घर में नहीं थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी गोविंद की तलाश शुरू की और कुछ दिन बाद उसको शराब दुकान से पकड़ा था और विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतका के बेटे चेतन ने अपने पिता के खिलाफ बयान देते हुए बताया था कि उसके पिता उसकी मां के चरित्र को लेकर शंका करते थे। बचाव पक्ष ने इस दौरान गेनाबाई की हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ने कोर्ट में गवाही के दौरान बताया कि साड़ी की गांठ जिस तरह गेनाबाई के गले में लगी हुई थी वह कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं लगा सकता। साक्ष्यों, गवाहों और अभियोजन तर्कों से सहमत हो सक्षम न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। आनन्द पुरोहित/ 11 जुलाई 2025