राष्ट्रीय
14-Jul-2025


चंडीगढ़(ईएमएस)। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजने पर चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एयरलाइंस को 10,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता साहब पायल, जो कि सेक्टर-47सी, चंडीगढ़ के निवासी हैं, ने बताया कि वह गुजरात फ्लाइंग स्कूल, वडोदरा में परीक्षा देने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक का टिकट स्पाइसजेट से बुक किया था। लेकिन यात्रा के दौरान उनका सामान किसी और जगह भेज दिया गया, जिससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। विनोद उपाध्याय / 14 जुलाई, 2025