भोपाल(ईएमएस)। नये शहर के कोलार थाना इलाके के जंगल में साल 2019 में विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सहित उसकी मदद करने वाली महिला को प्रकरण में बराबरी का दोषी करार देते हुए दोनो को 7-7 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी महिला बहाने से पीड़िता को अपने साथ जंगल लेकर गई थी, जहॉ आरोपी पहले से मौजूद था। लोकअभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक कोलार रोड थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की पड़ोस में रहने वाली आरोपी सुक्रवती नामक महिला से खासी पहचान थी, और वह उसके घर बेटी के साथ टीवी देखने जाती थी। 18 जनवरी 2019 को सुक्रवती जंगल में लकड़ी बीनने के बहाने से पीड़िता को अपने साथ ले गई थी। वहॉ आरोपी ओमप्रकाश पहले से मौजूद था। पीड़िता को ओमप्रकाश की नियत ठीक नहीं लगी, जब उसने जंगल से वापस घर जाने का प्रयास किया तब दोनों आरोपियों ने मिलकर उसे पकड़ा और ओमप्रकाश ने उसके साथ ज्यादती कर डाली। सूनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश साहू और पीड़िता को लाने वाली आरोपी महिला सुक्रवती धुर्वे को दोषी करार दिया। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ने पैरवी की है। जुनेद / 17 जुलाई