23-Jul-2025
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- न्यू मार्केट में अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने गये निगमकर्मियों के साथ होटल संचालक ने की थी अभद्रता भोपाल(ईएमएस)। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी सहित अन्य अमले के साथ अभद्रता करने, धक्का-मुक्की, धमकी देने व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवसायी के विरूद्ध निगम ने टी.टी.नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। निगम अधिकारियों के आवेदन पर थाना टी.टी.नगर पुलिस ने धारा 132, 296, 351 (2) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक अमला सोमवार को न्यू मार्केट में निरीक्षण कर रहा था तब हनुमान मंदिर के पीछे बालाजी छोले भटूरे के संचालक द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित किया जाना पाया गया जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया अन्य अमले के साथ बालाजी छोले भटूरे के दुकान मालिक रामकृष्ण अग्रवाल के बेटे दीपक अग्रवाल से अवैध निर्माण रोकने एवं आधे रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जिस पर दीपक अग्रवाल ने स्थल पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से विवाद करना शुरू किया और निगम अधिकारियों को देख लेने व निम्न स्तर का कर्मचारी होने जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए धक्का मुक्की की और अतिक्रमण हटाने के कार्य में बाधा उत्पन्न की और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को भी कहा साथ ही श्री अग्रवाल ने ड्युटी के पश्चात अकेले में मिलने और पैसे मांगने के मिथ्या आरोप भी लगाये। उपरोक्त घटना का ब्यौरा देते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी शैलेन्द्र भदौरिया, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अतिक्रमण अरविंद चैधरी, वार्ड प्रभारी वार्ड क्रमांक 32 मानव गुप्ता तथा भवन अनुज्ञा शाखा के उपयंत्री मयंक शर्मा ने संयुक्त रूप से टी.टी.नगर थाना में बालाजी छोले भटूरे के संचालक दीपक अग्रवाल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर बी.एन.एस. की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया जिस पर टी.टी.नगर थाना पुलिस ने दीपक अग्रवाल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। हरि प्रसाद पाल / 23 जुलाई, 2025