राष्ट्रीय
29-Jul-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7) में काम करने की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7, रात्रि पाली) में कार्य करने की छूट दी जा रही है। यह निर्णय इस क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा साथ ही व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देगा। इसके मुताबिक महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है। सरकार का यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा। उन्‍होंने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी तभी मिलेगी जब ये उपाय वाणिज्यिक संस्थान पूरा करेंगे। कैबिनेट ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव उन्हें जल्‍द भेजा जा रहा है। सीएम रेखा गुप्‍ता ने बताया कि इस विषय पर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है। इसके लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है। उन्‍होंने जानकारी दी कि इस अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 16 के अनुसार महिलाओं को (गर्मी के मौसम में) रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और (सर्दी के मौसम में) रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की मंजूरी नहीं है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। उनके अनुसार हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में यह छूट पहले से ही जारी है। अब इसे देश की राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है। सुबोध\२८\०७\२०२५