चार डीजे वाहन और एक लाईट ट्रस्ट सेट को जब्त की जब्त दुर्ग (ईएमएस)। गणेश उत्सव के अवसर पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने एवं सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से लाईट ट्रस्ट सेट लगाकर आम रास्ता बाधित करने वालों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 04 डीजे वाहन, 01 लाईट ट्रस्ट सेट जप्त करते हुए संचालकों एवं समिति सदस्य के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस की पूर्व चेतावनी:- त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के मद्देनजऱ पूर्व में ही पुलिस द्वारा सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर नियमों का पालन करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया और गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के वाहन में साउंड सेटअप लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया। की गई कार्यवाही थाना मोहन नगर क्षेत्र:- दुर्गा चौक, शंकर नगर में चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी/07/जेबी/9813 में साउंड सेटअप लगाकर डीजे बजाने पर चालक विकांत यादव उर्फ विक्की के विरुद्ध कार्यवाही। इसी प्रकार मानस भवन, शक्ति नगर में वाहन क्रमांक सीजी/07/8996 में तेज आवाज में डीजे बजाने पर चालक गजेन्द्र देवांगन के विरुद्ध कार्यवाही। वहीं थाना सुपेला क्षेत्र के रावण भाठा, सुपेला में वाहन क्रमांक सीजी/07/सीयू/4723 में बिना अनुमति डीजे बजाने पर शेख जिशान के विरुद्ध कार्यवाही हुई जबकि थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र के सुराना कॉलेज के सामने आम रोड दुर्ग में वाहन क्रमांक एमएच/35/एजे/1448 में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पवन राहंगडाले के विरुद्ध कार्यवाही हुई। इसी क्षेत्र में सुराना कॉलेज चौक व रूमी बाबा द्वार के सामने आम रोड पर लाईट ट्रस्ट सेट लगाकर राहगीरों को बाधित करने पर लाईट ट्रस्ट संचालक मुस्कान मित्तल एवं कालरात्रि गणेशोत्सव समिति के सदस्य आफताब कुरैशी के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकार है कुल कार्यवाही का विवरण:- 04 डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही, 01 लाईट ट्रस्ट सेट संचालक एवं 01 समिति सदस्य के विरुद्ध अपराध दर्ज 04 डीजे वाहन एवं 01 लाईट ट्रस्ट सेट जप्त, दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगामी त्यौहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भी यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ईएमएस/ शमशीर सीवानी / 07 सितंबर 2025