निगम अमले ने 259 प्रकरणों में 38 हजार 900 रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की भोपाल(ईएमएस)। नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, कचरा पृथक्कीकरण, दुकानों पर गीले-सूखे कचरे के लिए पृथक-पृथक डस्टबिन रखने, कचरा एकत्र करने आने वाले सफाई मित्रों को ही कचरा देने जैसे स्वच्छता के मानकों का पालन न करने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 259 प्रकरणों में 38 हजार 900 रूपये की राशि वसूल की। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर मंगलवार को निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक 01 में 11 प्रकरणों में 01 हजार 250 रूपये, जोन क्रमांक 02 में 17 प्रकरणों में 02 हजार 550 रूपये, जोन क्रमांक 03 में 22 प्रकरणों में 02 हजार रूपये, जोन क्रमांक 04 में 26 प्रकरणों में 02 हजार 600 रूपये, जोन क्रमांक 05 में 24 प्रकरणों में 07 हजार 700 रूपये, जोन क्रमांक 07 में 13 प्रकरणों में 01 हजार 300 रूपये, जोन क्रमांक 08 में 06 प्रकरणों में 04 हजार 400 रूपये, जोन क्रमांक 09 में 14 प्रकरणों में 01 हजार 300 रूपये, जोन क्रमांक 10 में 19 प्रकरणों में 04 हजार 300 रूपये, जोन क्रमांक 13 में 10 प्रकरणों में 01 हजार रूपये, जोन क्रमांक 14 में 24 प्रकरणों में 02 हजार 900 रूपये, जोन क्रमांक 16 में 09 प्रकरणों में 01 हजार रूपये, जोन क्रमांक 17 में 27 प्रकरणों में 02 हजार 700 रूपये, जोन क्रमांक 18 में 19 प्रकरणों में 01 हजार 900 रूपये, जोन क्रमांक 19 में 10 प्रकरणों में 01 हजार रूपये तथा जोन क्रमांक 20 में 08 प्रकरणों में 800 रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की। इस प्रकार निगम अमले ने कुल 259 प्रकरणों में 38 हजार 900 रूपये की राशि वसूल की। निगम अमले ने साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को समझाइश भी दी कि वे सदैव गीला-सूखा व अन्य प्रकार का कचरा पृथक-पृथक डस्टबिन में रखें और पृथक-पृथक ही कचरा एकत्र करने वाले सफाई मित्रों, कचरा गाड़ी को ही दें, दुकानों व संस्थानों पर गीले-सूखे कचरे हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन रखें और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा, गंदगी न फैलायें अन्यथा और अधिक सख्त कार्यवाही की जायेगी। हरि प्रसाद पाल / 09 सितम्बर, 2025