:: 13 सितंबर को आयोजित होगी तीसरी लोक अदालत, हजारों नोटिस जारी :: इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर, शनिवार को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं से संबंधित मामलों में उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जाएगी। कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एस.आर. बमनके ने बताया कि प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सभी 15 जिलों में इसकी प्रभावी तैयारी की जा रही है। यह लोक अदालत उन मामलों में समझौता करने का अवसर देगी, जिनमें 10 लाख रुपये तक का सिविल दायित्व शामिल है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (बिजली चोरी) और धारा 126 (अनियमितताओं) के तहत दर्ज मामलों का निराकरण किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन यानी मामले दर्ज होने से पहले सिविल दायित्व की मूल राशि पर 30 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, लिटिगेशन यानी कोर्ट में दर्ज मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल उन आवेदकों को दी जाएगी जो पहली बार बिजली चोरी या अनाधिकृत उपयोग के दोषी पाए गए हैं। छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को बकाया राशि, अपराध शमन राशि और ब्याज का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यदि आवेदक का कोई और बकाया कनेक्शन है, तो उसे भी पूरा जमा करना अनिवार्य होगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के समाधान के लिए, कंपनी द्वारा हजारों नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कोर्ट में दर्ज मामलों में पुलिस की भी मदद ली जा रही है। प्रकाश/09 सितम्बर 2025