मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड अभिनेता ‘संस्कारी बाबूजी’ आलोक नाथ को मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट अभिनेता श्रेयस तलपड़े की याचिका के साथ आलोक नाथ के केस की सुनवाई करेगा। यह पूरा मामला हरियाणा के सोनीपत की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म से जुड़ा है। इसमें हुई धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म अभिनेता आलोक नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस कंपनी ने आलोक नाथ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सोनीपत और लखनऊ दोनों जगह दर्ज की गई एफआईआर में आलोक नाथ सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। शिकायत में 7 आरोपियों ने कथित तौर पर 45 निवेशकों से 9.12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने की बात कही थी। एफआईआर के मुताबिक, इस कंपनी का नाम ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने 16 सितंबर 2016 को हरियाणा और लखनऊ सहित कई राज्यों में ठगी का बिजनेस शुरू किया था। यह सोसाइटी मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड बताई गई थी। आशीष दुबे / 16 सिंतबर 2025