राष्ट्रीय
18-Sep-2025
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बिना अनुमति कोई उनका नाम, आवाज या फोटो नहीं कर सकेगा इस्तेमाल नई दिल्ली,(ईएमएस)। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में जीत मिली है। अब बिना उनकी अनुमति के कोई भी उनका नाम, आवाज या फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। करण जौहर ने पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला पहली बार 15 सितंबर को कोर्ट में लाया गया था, जब न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा ने कहा था कि वह करण जौहर द्वारा उठाए गए कई मुद्दों की सुनवाई करेंगी। इनमें उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके सामान बेचना, फर्जी प्रोफाइल, डोमेन नाम का दुरुपयोग और अश्लील सामग्री शामिल थी। जौहर की याचिका में कुछ वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को उनकी तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट जैसे सामान अवैध रूप से बेचने से रोकने की भी मांग की गई थी। याचिका में करण जौहर के वकील ने दावा किया था कि कई संस्थाएं उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज आदि का आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। करण के वकील ने इस बात की पुष्टि की। वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली मेटा प्लेटफॉर्म्स के वकील ने तर्क दिया कि चिन्हित की गई कई टिप्पणियां मानहानिकारक नहीं थीं। वकील ने कहा कि ये आम लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर व्यंग्य और चुटकुले हैं, जो मानहानिकारक नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर पूर्ण प्रतिबंध लगता है तो बहुत सारे मामले दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उनसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली थी। तब अलग-अलग अदालतों ने पति-पत्नी को राहत देते हुए उनकी तस्वीरों और आवाज को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी। साथ ही कहा था कि इन अभिनेताओं को भ्रामक या अपमानजनक तरीके से चित्रित करने के लिए एआई समेत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन है। सिराज/ईएमएस 18सितंबर25 ----------------------------------