दिवाली पर दो स्लॉट में बेच और फोड़ सकेंगे पटाखे नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को सीमित समय के लिए अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 18 से 21 अक्टूबर तक लोग ग्रीन पटाखे बेच और जला सकेंगे। दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को लोग सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 8 से 10 बजे तक, कुल तीन घंटे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अदालत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, लोगों की परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच। सीजेआई गवई ने कहा, हम त्योहारों की खुशी छीनना नहीं चाहते, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी और अवैध बिक्री से अधिक नुकसान होता है। इसलिए ग्रीन पटाखों को सीमित और नियंत्रित दायरे में अनुमति देना व्यावहारिक कदम है। अदालत ने निर्देश दिया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 एनसीआर में आने वाले जिलों में पेट्रोलिंग टीमें नियमित निरीक्षण करें और निर्माताओं को अपने क्यूआर कोड ऑनलाइन अपलोड करने होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। छह साल से जारी ग्रीन पटाखा नीति बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अर्जुन गोपाल केस के बाद “ग्रीन क्रैकर्स” का कॉन्सेप्ट सामने आया था। पिछले छह वर्षों में इन पटाखों से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) ने इन ग्रीन पटाखों के डिजाइन में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखा निर्माण पर अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा ताकि वायु गुणवत्ता पर असर का मूल्यांकन किया जा सके। पहले 26 सितंबर को दी थी निर्माण की अनुमति इससे पहले, 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल वे निर्माता जिन्हें एनईईआरआई और पीईएसओ से मंजूरी मिली है, वही ग्रीन पटाखे बना सकते हैं। हिदायत/ईएमएस 15अक्टूबर25