कटनी (ईएमएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत प्रेम नगर-खिरहनी के ई.डब्ल्यू.एस. आवासो के हितग्राहियों से योजनांतर्गत अंशदान ऋण स्वीकृत करने के संबध में निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नगर निगम कार्यालय परिसर एवं टी.सी. बजान. स्कूल, जोन कार्यालय 04 में आवास मेले का आयोजन किया जा जा रहा है। इस आवास मेले मे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ए.एच.पी. घटक हितग्राही अंशदान की राशि 1.80 लाख का ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। निगम प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ए.एच.पी. घटक के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि आवास मेले में अनिवार्यतः उपस्थित होकर पात्रता के आधार दस्तावेजीय पूर्ति कराते हुये हितग्राही अंशदान की राशि ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही कर आयोजित मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा ने बताया कि नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के आई.एस.एस.-इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम घटक अंतर्गत (ई.डब्ल्यू.एस. परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3 लाख तक), एल.आई.जी. (परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3-6 लाख) एवं एम.आई.जी (परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 6-9 लाख) वर्ग के पात्र हितग्राही आवास क्रय, निर्माण करने के लिये गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभ हेतु आवेदक का भारत में कही भी स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास ना हो,आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे अथवा अविवाहित बेटिया सम्मिलित होगी, अविवाहित बेटे, बेटियों को पृथक से लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता, जिन आवेदकों द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, वे पी.एम.ए. वाय.- यू 2.0 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगें। आवश्यक दस्तावेज के रूप में आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों (माता, पिता, पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र, पुत्री) के आधार क्रमांक,आवेदक का पी.ए.एन. क्रमांक, आवेदक के परिवार की आय का सेल्फ-डिक्लेरेशन,आवेदन हेतु योजना के दिशा-निर्देश के एनेक्जर-3 अनुसार निर्धारित सर्वेक्षण फॉर्म की संपूर्ण जानकारी एवं आई.एस.एस घटक हेतु निर्धारित एनेक्जर-2 सी अनुसार सेल्फ अंडरटेकिंग की यूनिफाइड बेव पोर्टल पर स्वीकृति अनिवार्य होगी। यहां कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन पात्र हितग्राही भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।आवेदन के लिए योजना की अधिकृत बेवसाईट www.pmayurban.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं। / ईएमएस / 23,अक्टूबर,2025