राज्य
29-Oct-2025
...


पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई, नियम अवहेलना पर जिम्मेदारी तैनात पुलिसकर्मियों की इन्दौर (ईएमएस) पुलिस ट्रैनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (पीटीआरआइ) ने आदेश जारी कर शहर में दोपहिया वाहन सवारों के लिए एक और सख्त नियम लागू कर दिया है। पीटीआरआई के जारी आदेश के अनुसार अब दोपहिया वाहन पर बैठने वाले सभी व्यक्तियों अर्थात चालक और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह नियम 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू रहेगा। अर्थात अब सिर्फ चालक ही नहीं, पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाकर बैठना पड़ेगा। बता दें कि पहले से ही लागू यह नियम अभी तक केवल वाहन चालक तक सीमित था, लेकिन कई हादसों में पीछे बैठने वाले की जान जाने के बाद यह कदम उठाया है। पीटीआरआइ द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट वाहन चलाने या पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई वाहन बिना हेलमेट चेकिंग पॉइंट से गुजरता है तो वहां तैनात पुलिसकर्मी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। पीटीआई ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आदेश लागू करने से पहले अपने-अपने क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाएं ताकि लोग बिना विरोध के हेलमेट पहनने की आदत डाल सकें। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और ट्रैफिक चौक पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, यह नियम सिख समुदाय के लिए पूर्व की तरह लागू नहीं होगा।