राज्य
29-Oct-2025
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इन्दौर (ईएमएस) नवम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह की कोर्ट में महिला के चेहरे पर आपरेशन करने की ब्लेड मारकर उसे घायल करने और जान से मारने की धमकीं देने वाले तीन आरोपियों उज्जवल पिता दीपक, उम्र 23 वर्ष निवास कुलकर्णी का भट्टा, कपिल यादव पिता सुनील यादव, उम्र 24 वर्ष निवास कुलकर्णी का भट्टा, व भीम सिंह उर्फ भीम पिता बाबूलाल यादव निवासी रामकृष्ण बाग कालोनी, को प्रकरण सुनवाई उपरांत दोषी करार देते सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना कुल अठारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा की गयी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुनीता ने खजराना थाने पर शिकायत दर्ज कराते पुलिस को बताया कि भीम सिंह और कपिल व उज्जवल तीनों उसके घर के सामने आकर बोले कि उनकी पुलिस में किसने शिकायत की है। तीनों की आवाज सुनकर वह अपने घर के बाहर आई और दरवाजे पर आकर देखने लगी तो उसे देखकर वे लोग गालियां देने लगे व झगड़ा करने लगे। उसने गालियां देने से मना किया तो कपिल ने ऑपरेशन करने वाले ब्लैड से उसके दोनों गालों पर वार किया जिससे उसके दोनों गालों पर चोट लगी और खून निकलने लगा इसके बाद आरोपी भीम और उज्जवल ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जाते-जाते बोले कि आज के बाद उन तीनों की शिकायत की तो जान से खत्म कर देंगे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्र. 473/2023 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. में एफआईआर दर्ज कर प्रकरण विवेचना में ले आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात धारा 326 भा.द.वि. का इजाफा कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते उक्त निर्णय सुनाया।