राज्य
29-Oct-2025


बिना अनुमति जुलूस,सभा,सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि प्रतिबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश कटनी जबलपुर (ईएमएस)। जिले के विजयराघवगढ़ तहसील के नगर पंचायत कैमोर में मंगलवार 28 अक्टूबर को हुई एक व्यक्ति की हत्या की वजह से जनहानि और लोकपरिशांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नीलांबर मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए थाना विजयराघवगढ़ एवं थाना कैमोर के संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था की दृष्टि से निषेधात्मक आदेश जारी किया है। जारी निषेधात्मक आदेश के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस प्रदर्शन आदि के लिये एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेंगे।कोई भी व्यक्ति जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। थाना विजयराघवगढ़ एवं थाना कैमोर के संपूर्ण क्षेत्रांतर्गत किसी भी गांव अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी व संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई जुलूस,सभा,सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। लेकिन विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधात्मक आदेश में उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह थाना विजयराघवगढ़ एवं थाना कैमोर के संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य में संलिप्त है। साथ ही ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यकमों से साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता लोक परिशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो, उनको प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिबंध से पुलिसकर्मी एवं अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी मुक्त रहेंगे।इसके अलावा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा किसी भी आंदोलनकारी व्यक्ति को थाना कैमोर एवं विजयराघवगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में जुलूस,आमसभा या नारेबाजी /ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 3 दिवस पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विजयराघवगढ़ / बरही से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करना और सूचित करना होगा। परिस्थितियों वश यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। एक पक्षीय आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (7) के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति/पक्ष या आवेदन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। ईएमएस / 29/10/2025