लेख
17-Nov-2025
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18 नवंबर, बाल शोषण जागरूकता दिवस) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, उत्पीड़न और हिंसा की रोकथाम और उपचार को विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य बाल यौन शोषण को वैश्विक स्तर पर उठाने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए उठाया गया सकारात्मक सोच का प्रतीक है l विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का अनुभव करते हैं। यह शोषण हमारे आसपास भी खूब दिखता है, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए l इसलिए ये संकल्प सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के निर्वाचित व्यक्तियों और अन्य साझीदारों, विश्व नेताओं, अभिनेता नागरिको समाज और अन्य संबंधित लोगों को इस विश्व दिवस पर इस तरह से शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है l यह बाल यौन शोषण से प्रभावित लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और बाल यौन शोषण, भेदभाव और हिंसा को रोकने और समाप्त करने की आवश्यकता एवं जवाबदेही ठहराने को मान्यता देता है। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था और 110 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। इसे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आम सहमति से पारित किया गया। प्रस्ताव पेश करने वाली सिएरा लियोन की प्रथम महिला फातिमा माडा बायो ने बाल यौन शोषण को ए जघन्य अपराध करार दिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने आज बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, तस्करी, यातना और हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए और भी तेज़ी से काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पीड़ित हुए हैं या बच गए हैं, उन्हें इलाज और न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा एक गंभीर समस्या है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। लाखों बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। हमें मिलकर इन अपराधों को रोकना होगा, बच्चों को सुरक्षित रखना होगा, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सजा दिलानी होगी - चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कोविड-19, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसी बड़ी चुनौतियों के समय में, गरीबी बढ़ रही है, जिससे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इन सब से बच्चों की स्थिति और भी खराब हो रही है, और वे शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। जो बच्चे इन अपराधों का शिकार होते हैं, उनकी शारीरिक, मानसिक और यौन सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और उनकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। यह उनके लिए यातना जैसा ही है, हमें इन समस्याओं को रोकने के लिए और भी काम करना होगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बच्चों को यौन शोषण, शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए एक भारतीय कानून है, लेकिन जन जाग्रति के बिना ये कानून काफी नहीं है l यूएनओ के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में, 20 वर्ष से कम आयु की लगभग 120 मिलियन बच्चियों ने विभिन्न प्रकार के जबरन यौन शोषण का अनुभव किया है। उच्च और मध्यम आय वर्ग में यौन हिंसा से पता चलता है कि लड़कियों में इसका प्रचलन 8 से 31 प्र‎‎तिशत और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों में 3 से 17 प्र‎‎तिशत है। 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से 1 बच्चा ऐसी माँ के साथ रहता है जो अंतरंग साथी हिंसा की शिकार है। अक्सर एक बच्चा दंडित होने के डर से बात नहीं कर सकता, वो शर्म और शर्मिंदगी भी महसूस कर सकता है l यही कारण है कि वयस्कों और विशेष रूप से माता-पिता के लिए इन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारों के खिलाफ सजग रहना जरूरी है l जानबूझकर या अनजाने में किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना, जिससे उन्हें दीर्घकालिक शारीरिक चोट या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसे भी शारीरिक शोषण के रूप में चिन्हित किया गया है l भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक गैर-शारीरिक रूप है जिसमें मनोवैज्ञानिक या मौखिक दुर्व्यवहार शामिल हो सकता है l इस प्रकार का दुर्व्यवहार एक बच्चे को अवांछित, बेकार और प्यार रहित महसूस कराता है l इसमें ऐसे शब्द और कार्य शामिल हो सकते हैं, जो बच्चों में कम आत्मविश्वास, तनाव, चिंता, अवसाद और अनुशासनहीनता के कारण भावनात्मक क्षति का कारण बनते हैं l विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के बारे में स्वयं को शिक्षित करना सुनिश्चित करना ज़रूरी है l अपने बच्चों से बात करने से न शर्माएं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आप उनके पर्सनल स्पेस पर आक्रमण न करें l बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें l बच्चों से उचित और अनुचित व्यवहार के बारे में बात करें l बच्चे को बताएं कि आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं और प्रोडक्टिव बातचीत को प्रोत्साहित करें l यदि आप दुर्व्यवहार की कोई घटना देखते हैं, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें या जांच की मांग करें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें l (लेखक पत्रकार हैं ) (यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है) .../ 17 नवम्बर/2025