क्षेत्रीय
20-Nov-2025
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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही(ईएमएस)। मां की हत्या जैसे जघन्य अपराध में पेंड्रा कोर्ट ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल पेंड्रारोड ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी तय की। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां, राठौर मोहल्ला का है, जहां 2 फरवरी 2024 को शिवम मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई से विवाद के बाद मारपीट की। बताया गया कि आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से निर्मला पर हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल निर्मला को जिला चिकित्सालय गौरेला और फिर रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना रिश्तेदारों द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 323, 302 के तहत मामला दर्ज किया और शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि निर्मला की मृत्यु लोहे की रॉड से आई गंभीर चोट के कारण हुई थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने शिवम मिश्रा को धारा 302 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में शासन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।