इन्दौर (ईएमएस) देहली लाल किला धमाके के आरोप में गिरफ्तार आरोपी महू निवासी जावद अहमद सिद्दीकी को महू कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से जारी किए गए डिमोलेशन नोटिस के खिलाफ कोर्ट ने 15 दिन का अंतरिम स्टे दिया है। जिसके चलते आरोपी जावद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित पैतृक घर पर प्रस्तावित बुलडोजर तोड़फोड़ कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। ज्ञात हो कि देहली लाल किला धमाके की जांच कर रही ईडी की टीम ने गत 19 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। वहीं महू कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जवाद सिद्दिकी के महू स्थित चार मंजिला पैतृक मकान जिसे स्थानीय स्तर पर मौलाना की बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है पर किए गए अवैध निर्माण के चलते नोटिस जारी कर तीन दिन का समय देते हुए कहा था कि अवैध हिस्से को खुद हटाएं अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। केंटोनमेंट बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में सिद्दीकी परिवार की ओर से याचिका दायर कर उनके पैतृक मकान पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई उपरांत कोर्ट ने सिद्दीकी परिवार को अंतरिम राहत देते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी, जिसमें तय होगा कि बुलडोजर कार्रवाई की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन को इस तरह की किसी भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली सुनवाई के पूर्व तक कैंटोनमेंट बोर्ड को सर्वे, नक्शे और अवैध निर्माण करने के सबूत कोर्ट में रखने होंगे। वहीं सिद्दीकी परिवार की ओर से निर्माण को वैध ठहराने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। 15 दिन बाद होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा यह तय किया जाएगा कि निर्माण अवैध है या फिर जल्दबाजी में प्रशासन ये कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। आनन्द पुरोहित/ 24 नवंबर 2025