क्षेत्रीय
28-Nov-2025
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देवरी/सागर (ईएमएस)। सर्व विप्र महासंगठन देवरी इकाई द्वारा आई ए एस संतोष वर्मा द्वारा दिए गए वक्तव्य के खिलाफ एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम एसडीएम एवं थाना प्रभारी देवरी को आई ए एस ऑफिसर संतोष वर्मा पर एफ़ आई आर दर्ज करने के लिए दिया है जिसमें उल्लेख किया गया है ।कि 23 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के अजक्श के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा ने ब्राह्मण कन्याओ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कहा,कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दें या उससे संबंध ना बना लें तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। संतोष वर्मा के सार्वजनिक एवं प्रशासनिक पद पर रहते हुए ऐसी टिप्पणी की जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है उक्त वक्तव्य से ब्राह्मण समाज में असंतोष अपमान एवं विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं उक्त आपत्तिजनक वक्तव्य से एवं अत्यंत आपत्तिजनक जातिवादी टिप्पणी से ब्राह्मण महिला समाज में अत्यंत असंतोष एवं अपमान अनुभव किया जा रहा है जातिवादी टिप्पणियों को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों जैसे की मानहानि आई ए एस की धारा 499 या लोक सेवक द्वारा जातिगत भेदभाव के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय दंड संहिता इस की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती हैं जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या ऐसा करने के कारण को जानते हुए उसके बारे में झूठे अपशब्द संकेत या चित्रण के माध्यम से कुछ भी कहना या प्रकाशित करना शामिल है इसमें झूठे आरोप लगाना और अपमानजनक बातें कहना शामिल है इसके लिए धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद जुर्माना या दोनों का प्रावधान है इस बयान का सीधे तौर पर समाज विशेष धर्म विशेष जाति विशेष की भावनाओं को आघात पहुंचना अपमानित करना और ठेस पहुंचाना उद्देश्य नजर आ रहा है इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि संबंधित के विरुद्ध स्वयं संज्ञान आधार पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करें मध्य प्रदेश सर्वे विप्र महा संगठन देवरी जिला सागर ही नहीं महिला ,महिलाओं नारी शक्ति बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए बहन बेटियों के सम्मान के लिए सामाजिक के साथ धार्मिक और राजनीतिक रूप से जो भी संगठन है वह एक जुट होकर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे मध्य प्रदेश सर्व विप्र महा संगठन देवरी जिला सागर द्वारा राज्य और केंद्रीय मानव अधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध पूर्वक निवेदन है कि संबंधित अधिकारी के वीडियो वक्तव्य जो संवैधानिक लिहाज से भी खिलाफ है । स्वयं विवेक से संज्ञान में लेकर दंडित करें साथ ही प्रशासनिक सेवा से पृथक करें और प्रशासनिक अधिकारी होकर इस तरह का वक्तव्य जारी करना प्रशासनिक सेवा के सेवा अधिनियम आचरण के विरोध है एवं संबंधित अधिकारी पर एफ आई आर दंडात्मक कार्यवाही की जावे अन्यथा सर्व विप्र महासंघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में ग्रामीण अध्यक्ष राजेश पटेरिया, नगर अध्यक्ष सत्यनारायण मिश्रा, सचिव वीरेंद्र रावत, उपाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ,विजय शंकर दीक्षित डॉक्टर अवनीश मिश्रा अरविंद शांडिल, पुरुषोत्तम लाल अवस्थी गोविंद तिवारी, अनिल ढीमोले ,महेंद्र पलिया प्रदीप चौबे बिजोरा आशीष गुरु ,पंकज तिवारी,अभय दुबे, सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। निखिल सोधिया/ईएमएस/28/11/2025