राष्ट्रीय
03-Dec-2025


- मामला बाइक से हुई दुर्घटना में महिला की मौत का मुंबई, (ईएमएस)। ऐप-बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी उबर इंडिया के डायरेक्टर्स के खिलाफ मुलुंड के नवघर पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरटीओ ने आरोप लगाया है कि टेम्पररी परमिट होने के बावजूद, प्राइवेट बाइक का इस्तेमाल कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा था। इनमें से एक बाइक से हुई दुर्घटना में शुभांगी सुरेंद्र मगरे नाम की 49 साल की महिला की मौत हो गई। आरटीओ ने इस बारे में उबर के खिलाफ केस दर्ज किया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) मुंबई पूर्व, वडाला में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रवींद्र गावड़े की शिकायत के मुताबिक, यह केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि कंपनी को मोटर व्हीकल एक्ट का सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन करते हुए पाया गया है। 29 नवंबर, 2025 को सुबह करीब 11 बजे मुलुंड पूर्व में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ऐरोली फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक दुर्घटना हुई जिसमें एक तेज रफ्तार मिक्सर ट्रक (सीरियल नंबर एमएच-43-बीजी-6282) ने बाइक को रौंद दिया था। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार गणेश विश्राम माधव गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक को उबर के साथ बाइक टैक्सी के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया था। उबर को ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्पररी परमिशन दी गई है। टेम्पररी परमिशन के बावजूद उबर पर गैर-कानूनी तरीके से बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने का आरोप है। आरटीओ की जांच में पता चला कि उबर ड्राइवर ने यातायात विभाग से कोई अनुमति लिए बिना कंपनी के ऐप पर अपने मामा के नाम पर प्राइवेट एक्टिवा स्कूटर (एमएच-47-यु-4836) को गैर-कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड किया था। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 66 के तहत प्राइवेट गाड़ियों का कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल मना है। आरटीओ ने आरोप लगाया है कि कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करके यात्रियों की जान से खेल रही है और सरकार के साथ-साथ यात्रियों को भी धोखा दे रही है। इसके अलावा, उबर कंपनी अपने ड्राइवरों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन या कोई सेफ्टी चेक नहीं करती है, जो महिला यात्रियों के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा शिकायत में कहा गया है। संजय/संतोष झा- ०३ दिसंबर/२०२५/ईएमएस