अलीगढ़ (ईएमएस)।थाना रोरावर क्षेत्र में बहुचर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पकड़े गए दोनों शूटर मो. फजल व आसिफ की जमानत अर्जी को जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने निरस्त कर दिया है। मूल रूप से हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कस्बा कचौरा के अभिषेक गुप्ता की हत्या विगत 26 सितंबर की देर शाम रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहा पर हुई थी। हत्याकांड का आरोप उस समय महामंडलेश्वर व अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय, उनके पति महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय पर लगा। पुलिस ने क्रमवार अशोक पांडेय, शूटर फजल, आसिफ व पूजा शकुन पांडेय को जेल भेजा था। इसी बीच मुकदमे में नाम आने के चलते पूजा से महामंडलेश्वर का पद छिन गया। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पांडेय दंपती व हत्या करने वाले दोनों शूटरों पर घटना के 38 दिन बाद चार्जशीट दायर कर दी गई। इसमें करीबी रिश्तों में दूरी बनने व रुपयों के विवाद के साथ-साथ अब व्यापारिक साझेदारी न करने की खुन्नस में तीन लाख की सुपारी देकर हत्या कराया जाना जांच व साक्ष्यों से आधार बना। इस मामले में दोनों शूटरों मो. फजल निवासी गली नंबर दो, गोंडा रोड नींवरी व आसिफ निवासी नींवरी रोड, थाना रोराबर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे निरस्त कर दिया गया है। ईएमएस/धर्मेन्द्र राघव/ 03 दिसंबर 2025