राष्ट्रीय
04-Dec-2025
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- लिखित परमिशन देनी होगी - कॉमर्शियल जगहों पर काम करने के घंटे 9 से 10 किए भुवनेश्वर(ईएमएस)। ओडिशा विधानसभा ने बुधवार को ओडिशा शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 पास किया। अब महिला कर्मचारी ऐसी दुकानों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। नए बिल में सरकार ने काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए हैं। राज्य के लेबर मिनिस्टर गणेश राम सिंहखुंटिया ने कहा कि यह बदलाव छोटे बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बिल पास होने के दौरान भाजपा और कांग्रेस ने विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। ओडिशा शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 में रोजाना काम की समय-सीमा बढ़ाकर 10 घंटे की गई है, लेकिन हफ्ते में काम करने के घंटे 48 घंटे ही रखे गए हैं। वहीं, ओवरटाइम की लिमिट भी बढ़ाई गई है। पहले कर्मचारी तीन महीने में 50 घंटे ओवरटाइम कर सकते थे, अब 144 घंटे कर सकेंगे। ओवरटाइम वेतन हमेशा की तरह सामान्य वेतन की डबल रहेगा। महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें लिखित सहमति देनी होगी। एम्प्लॉयर ऐसी महिला कर्मचारियों के आने-जाने की व्यवस्था करेगी। उन्हें सिक्योरिटी देगा। 20 से कम कर्मचारियों वाले दुकानों को पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं से छूट दी गई है। इससे छोटे दुकानदारों का नियमों का बोझ कम होगा।