क्षेत्रीय
05-Dec-2025
...


आपसी विवाद में मारा था दराता - हत्या के तीन आरोपियों में से एक को आजन्म कारावास, दो बरी इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद की कोर्ट ने हत्या के प्रकरण की सुनवाई उपरांत तीन आरोपियों में से एक आरोपी को दोषी करार देते आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है वहीं दो को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया। आरोपी का नाम रामराज पिता देवकरण कुशवाह निवासी ग्राम हिंगोरिया है और उसने खेत में से ट्रैक्टर निकालने की बात पर हुए विवाद के दौरान दराता मारकर युवक की हत्या कर दी थी। अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल द्वारा की गई। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगोरिया में 13 मार्च 2024 को सुबह करीब दस बजे खेत में से ट्रैक्टर ले जाने की बात पर रामराज, देवकरण एवं रोहित का शिवनारायण और दीपक से विवाद हुआ। इस दौरान रामराज द्वारा दराते से दीपक पर हमला किया गया जो उसके पेट में लगा और उसमें दीपक की मौत हो गई, जबकि शिवनारायण घायल हुआ था। गांधीनगर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था। जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने आरोपी रामराज को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई, जबकि दो अन्य आरोपी देवकरण एवं रोहित को संदेह का लाभ देते दोषमुक्त कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 05 दिसंबर 2025