रामपुर (ईएमएस)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में पिछली तारीखों पर बहस पूरी हो चुकी थी। शुक्रवार को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल में बंद हैं। पैनकार्ड मामले में दोषी पाए जाने के बाद नवंबर के दूसरे पखवाड़े में उन्हें जेल भेजा गया था। तब से वह रामपुर जेल में बंद हैं। इस बीच अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट का मामला भी कोर्ट में चल रहा था और अब उस पर फैसला आ गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि के दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया था। एक पासपोर्ट में अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। दूसरा पासपोर्ट अब्दुल्ला के नाम 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। तब से इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खां को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को अब्दुल्ला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए थे। आजम खान और अब्दुल्लाह आजम इसी साल लंबी जेल काटने के बाद रिहा हुए थे। उसके बाद कई मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिली। लेकिन अब एक के बाद एक, पैनकार्ड और पासपोर्ट के केसेज में उन्हें सजा हो गई है। जिससे आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जितेन्द्र 05 दिसम्बर 2025