भोपाल(ईएमएस)।नगर निगम, भोपाल द्वारा एन.जी.टी के प्रतिबंधित, संवेदनशील घोषित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बड़े तालाब के एफ.टी.एल की परिधि में स्थित फिजा फार्म हाउस हलालपुर लालघाटी क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित शेड एवं आर.सी.सी के अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई। भवन अनुज्ञा शाखा ने उक्त कार्यवाही अतिक्रमण शाखा एवं राजस्व अमले तथा पुलिस बल के सहयोग से की। एन.जी.टी के अनुसार प्रतिबंधित,संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने और निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित होने के बावजूद बड़े तालाब के एफ.टी.एल से 50 मीटर की परिधि में स्थित फिजा फार्म हाउस हलालपुर लालघाटी क्षेत्र में पूर्व में अवैध, स्थायी एवं अस्थायी निर्माण चिन्हित किए गए थे। नगर निगम ने आदेशों के अनुपालन में 05.12.2025 को भवन अनुज्ञा शाखा, अतिक्रमण शाखा एवं राजस्व अमले तथा पुलिस बल के सहयोग से 04 स्थानों से शेड एवं आर.सी.सी के अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की। उक्त क्षेत्र में शेष बचे चिन्हित अवैध निर्माणों पर भी क्रमवार हटाने की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी रहेगी। हरि प्रसाद पाल / 05 दिसम्बर, 2025