भोपाल(ईएमएस)। नगर निगम, भोपाल द्वारा अरेरा कालोनी स्थित भवन क्र. ई-2, 333 में भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्मित अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई। भवन क्र. ई-2, 333 में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात साईड एवं रेयर एम.ओ.एस में अतिरिक्त निर्माण तथा तृतीय तल एवं आधे चतुर्थ तल पर पूर्णतः अवैध निर्माण किया गया जिसे भवन अनुज्ञा शाखा की टीम ने हटाने की कार्यवाही की और शनिवार को भी शेष भाग को हटाया जाएगा। नगर निगम, भोपाल द्वारा अरेरा कालोनी स्थित भवन क्र. ई-2, 333 में भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्मित अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही शुक्रवार को की गई। अरेरा कालोनी स्थित भवन क्र. ई-2, 333 के भवन स्वामी द्वारा भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल की अनुमति प्राप्त की गई थी परंतु स्थल पर फ्रंट एवं उसका आंशिक उल्लंघन कर साईड एम.ओ.एस, रेयर एम.ओ.एस में अतिरिक्त निर्माण किया गया साथ ही तृतीय तल एवं आधे चतुर्थ तल पर पूर्णतः अवैध निर्माण किया गया था। निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने भवन अनुज्ञा के विपरीत अवैध निर्माण को शुक्रवार को हटाने की कार्यवाही की और स्थल पर मौजूद शेष अवैध निर्माण को शनिवार को भी हटाया जाएगा। हरि प्रसाद पाल / 05 दिसम्बर, 2025