क्षेत्रीय
11-Dec-2025
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बलरामपुर(ईएमएस)। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र की जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा की जा रही जांच को लेकर प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से बचने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच के दौरान तनाव की आशंका को देखते हुए कानून-व्यवस्था, लोकहित और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। समिति आज विधायक पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उल्लेखनीय है कि प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते पर जाति प्रमाणपत्र फर्जी होने के आरोप लगाए गए हैं। वाड्रफनगर क्षेत्र के धन सिंह धुर्वे सहित दो लोगों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर कर दावा किया है कि विधायक ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जनजाति की गोंड़ जनजाति बताकर प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जबकि वह मूलतः उत्तरप्रदेश के मऊ की निवासी हैं, जहां गोंड़ जाति अनुसूचित जाति (SC) में दर्ज है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनका जाति प्रमाणपत्र वर्ष 2002–03 में वाड्रफनगर एसडीएम ने पति की जाति के आधार पर जारी किया था, जो नियमों के अनुरूप मान्य नहीं है। वहीं विधायक शकुंतला पोर्ते ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका जन्म अंबिकापुर में हुआ, शिक्षा बलरामपुर में हुई और उन्हें छत्तीसगढ़ निवासी के रूप में वैध प्रमाणपत्र जारी हुआ है। उन्होंने इसे बदनाम करने की साजिश बताया। सत्यप्रकाश(ईएमएस)11 दिसम्बर 2025