इन्दौर (ईएमएस) प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश देव कुमार की एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया और अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कोरोना संक्रमण काल के समय शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद मशाल रैली निकालने के प्रकरण में सुनवाई उपरांत सभी को आरोप मुक्त कर बरी करते प्रकरण खारिज कर दिया। प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की ओर से पैरवी एडवोकेट जय हार्डिया ने की। उनके अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद मशाल जुलूस निकालने पर सात कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर परदेशीपुरा थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस ने प्रकरण क्रमांक ही सही नहीं लिखा गया था। वहीं प्रकरण में जो गवाह पेश किए उन्हें लेकर भी पुलिस पुख्ता पक्ष कोर्ट में नहीं रख सकी। इन सबके अतिरिक्त पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई प्रकरण में सुनवाई दौरान यह भी सामने आई कि धारा 188 के उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई कर तो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले एसडीएम के समक्ष प्राइवेट कंप्लेंट लगाना आवश्यक होता है। पुलिस ने इस मूल प्रक्रिया को पूरा नहीं करने के साथ प्रकरण में कई अन्य प्रोसीजरल गलतियां भी की थी। इन तथ्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय ने प्रकरण में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।