भारी वाहनों पर प्रतिबंध, आसपास के क्षेत्र में चार से अधिक लोग नहीं होंगे जमा - विशेष सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन पर रोक भोपाल(ईएमएस)। 17 दिसंबर को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सत्र के दौरान विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है की सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्राली, ट्रैक्टर, डंपर जैसै सभी भारी वाहनों और तांगा-बैलगाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। हालांकि यह विवाह समारोह, शादी या शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अपने साथ लाठी, डंडा, भाला, पत्थर या अन्य किसी भी तरह का धारदार हथियार साथ रखकर नहीं चलेगा। - कुछ विशेष मार्गों पर प्रदर्शन-जुलूस पर पाबंदी पुलिस कमिश्नर ने विधानसभा और आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष मार्गों पर प्रदर्शन और जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। इनमें लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन तक का मार्ग, बाणगंगा चौराहा से राजभवन तक का रास्ता, जिंसी चौराहा से पुरानी जेल तक की सड़, स्लाटर हाउस रोड से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक, झरनेश्वर मंदिर चौराहे से रोशनपुरा चौराहा तक, पॉलिटेक्निक रोड से सीएम निवास तक के साथ ही नई विधानसभा से राजभवन, सीएम निवास, पत्रकार भवन और अन्य प्रमुख स्थानों तक के सभी मार्ग शामिल है। - विधानसभा परिसर के आसपास रहेगी कड़ी सुरक्षा पुलिस प्रशासन ने सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। सत्र के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की और से जारी आदेश में कहा गया है की यह आदेश आम जनता और राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि सत्र शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और यदिन किसी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जुनेद / 16 दिसंबर