18-Dec-2025


- भोपाल की सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर ठोका 5 लाख 35 हजार का जुर्माना, डॉक्टर की शिकायत पर की कार्रवाई भोपाल (ईएमएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, पिछले 107 दिनों से कॉलोनी में सीवेज खुले में बह रहा था। बिल्डर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक नहीं किया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इस मामले में कॉलोनी निवासी डॉक्टर अभिषेक परसाई ने एनजीटी में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराया। एनजीटी ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी रहा, तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई का कहना है कि लंबे समय से सीवेज की समस्या से कॉलोनीवासी परेशान थे। उनकी शिकायत पर अब राहत मिलने की उम्मीद है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। भोपाल में ऐसी गड़बडिय़ों पर अब प्रशासन और ट्रिब्यूनल की नजर है। विनोद / 18 दिसम्बर 25