-16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया; पूर्व पाकिस्तान पीएम 28 महीने से जेल में हैं इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाया। इमरान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। इमरान को कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान के ज्यादा उम्र (73 साल ) और बुशरा के महिला होने पर विचार किया है। सजा देने में नरमी बरती गई है। फैसले के बाद, इमरान और बुशरा की कानूनी टीमों ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया। विनोद उपाध्याय / 20 दिसम्बर, 2025