क्षेत्रीय
23-Dec-2025
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- क्रय-विक्रय और परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित - शुष्क दिवस घोषित - आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें बालाघाट (ईएमएस). पंचायतों उप-निर्वाचन वर्ष 2025 के कार्यक्रम के तहत जिले में 29 दिसंबर सोमवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न होना है। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मृणाल मीना द्वारा उकवा एवं भरवेली की मदिरा दुकानों को 27 दिसंबर की दोपहर 3 बजे से 29 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत पंचायत उप निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुसार 27 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 29 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित मदिरा दुकानों को पूर्णत: बंद रखा जाएगा। इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय और परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क दिवस से प्रभावित कम्पोजिट मदिरा दुकानों में कम्पोजिट मदिरा दुकान भरवेली-ए, भरवेली-बी, कम्पोजिट मदिरा दुकान उकवा शामिल है। प्रशासन ने संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।