पणजी,(ईएमएस)। गोवा की एक कोर्ट ने नाइटक्लब अग्निकांड के दो प्रबंधकों को जमानत दे दी। उन दोनों को इस महीने की शुरूआत में आग लगने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश डी वी पाटकर ने क्लब के दोनों प्रबंधकों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जबकि उन्होंने तीसरे प्रबंधक विवेक सिंह की इसी तरह की अर्जी को खारिज कर दिया। इन तीनों को उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित नाइट क्लब में भीषण आग लगने के एक दिन बाद सात दिसंबर को गिरफ्तार किया था। सिंघानिया (बार मैनेजर) और ठाकुर (गेट मैनेजर) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि जमानत देते समय कोर्ट ने कहा कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से अवगत किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजवीर और प्रियांशु उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी जब भी जरुरत हो, जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जमानत आदेश में कहा गया है, आवेदकों को आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक, महीने में एक बार जांच अधिकारी या अंजुना पुलिस थाने के मुख्य जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। अरपोरा के रोमियो लेन स्थित ‘बर्च बाई रोमियो लेन’ नाइटक्लब में छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें क्लब के दो सह-मालिक गौरव लूथरा और उसके भाई सौरभ लूथरा भी शामिल हैं। दोनों को थाईलैंड से हिरासत में लेकर भारत लाया गया था। सिराज/ईएमएस 24दिसंबर25