क्षेत्रीय
24-Dec-2025
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- एसटीएफ ने तीन दिन तक घात लगाकर रंगे हाथ पकड़ा था आरोपियो को - धड़, पूछ, दांतो सहित पूरा केनाईन हुआ था जप्त भोपाल(ईएमएस)। जबलपुर एसटीएफ टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये तेन्‍दुए की खाल की तस्‍करी करने वाले आरोपियो आरोपी बिल्‍लौर सिंह सोलंकी एवं कैलाश सोलंकी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। यह फैसला अग्‍नीन्‍ध्र कुमार द्विवेदी मुख्य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट की कोर्ट ने सुनाया है। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई। * तीन दिन की घेराबंदी के बाद हत्थे चढ़े थे तस्कर सुधाविजय सिंह भदौरिया से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ कार्यालय जबलपुर मे पदस्‍थ निरीक्षक हरिओम दीक्षित को मुखबीर से सूचना मिली की कि दो व्‍यक्ति तेन्‍दुए की खाल बेचने का प्रयास कर रहे है। खबर मिलने पर टीम ने घेराबंदी करते हुए तीन दिन के प्रयासो के बाद 21 फरवरी 2018 की दोपहर दोनो संदिग्धो को दबोच लिया। दोनो संदेहियों के हाथ मे एक-एक झोला था। एसटीएफ टीम ने पूछताछ की जिसमें एक व्‍यक्ति ने अपना नाम बिल्‍लौर सिंह सोलंकी एवं दूसरे ने कैलाश सोलंकी निवासी खरगौन एमपी बताया। दोनो के हाथ मे लिये दोनो थैलो की तलाशी लेने पर उसमें कपडे मे लिपटी हुई तेन्‍दुए की खालें पाई गई जो चार हिस्‍सों मे थी। धड़, पूछ सहित, जबडा पूरा केनाईन दांतो सहित रखा हुआ था। मौके पर जप्‍ती सहित अन्य कार्यवाही के बाद दोनो के खिलाफ थाना एसटीएफ भोपाल मे धारा 9, 41, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।। * दस्‍तावेज, वैज्ञानिक साक्ष्य सहित छह गवाहो को किया गया पेश टीम ने जॉच के बाद अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट के समक्ष अभियोजन ने दिये गये तर्को, दस्‍तावेज, वैज्ञानिक साक्ष्य सहित आधा दर्जन गवाहो के आधार पर आरोपियो का जुर्म संदेह से परे प्रमाणित किया। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने तर्को और साक्ष्यो से सहमत होते हुये दोनो आरोपियो बिल्‍लौर सिंहसोलंकी और कैलाश सोलंकी को दोषी करार देते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के अंर्तगत दोषी करार पाते हुये 4-4 साल के सश्रम कारावास सहित 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया। जुनेद / 24 दिसंबर