राज्य
24-Dec-2025


इंदौर (ईएमएस)। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने फूटी कोठी चौराहा स्थित महावीर अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने अस्पताल द्वारा संचालित सभी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों को नियम विरुद्ध संचालन के चलते तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी ने बताया कि अस्पताल में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच दल की कार्रवाई के दौरान यह भी पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने एक पंजीकृत सीटी स्कैन मशीन को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर बेच दिया था। प्रशासन ने अवैध रूप से मशीन बेचने और नियमों की अनदेखी पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई की है। अस्पताल का पीसीपीएनडीटी पंजीयन क्रमांक 513 है, जिसकी वैधता दिसंबर 2027 तक थी। इस बड़ी कार्रवाई से शहर के अन्य निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में हड़कंप मच गया है। प्रकाश/24 दिसम्बर 2025