क्षेत्रीय
30-Dec-2025
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आदेश उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई सागर (ईएमएस)। जिले में आयोजित पतंग महोत्सव एवं अन्य अवसरों के दौरान नायलॉन, चीनी एवं कपास से लेपित मांझा (चाइनीज मांझा) के उपयोग से पशु-पक्षियों तथा मानव जीवन को होने वाली संभावित क्षति को देखते हुए जिले में चाइनीज मांझा के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के अनुसार सागर जिले की समस्त राजस्व सीमा में नायलॉन, चीनी एवं कपास से लेपित मांझा (चायनीज मांझा) के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय जनसामान्य के हित, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।पुलिस अधीक्षक सागर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रतिबंधित मांझे के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. ने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्था के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निखिल सोधिया/ईएमएस/30/12/2025