राज्य
31-Dec-2025


सूरत (ईएमएस)| सूरत के पाल स्थित आरटीओ द्वारा एलएमवी (मोटर कार) श्रृंखला के गोल्डन और सिल्वर नंबरों की री-ऑक्शन आयोजित की जाएगी। यह नीलामी GJ05RT, GJ05RU, GJ05RV, GJ05RW, GJ05RX, GJ05RY, GJ05RZ, GJ05JT, GJ05JU, GJ05JV और GJ05JW नंबर श्रृंखलाओं के लिए होगी। इसके लिए पंजीकरण की अवधि 6 से 8 जनवरी तक रखी गई है, जबकि ऑनलाइन नीलामी 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। पसंदीदा नंबर प्राप्त करने के इच्छुक वाहन मालिकों को अपने वाहन का पंजीकरण कर http://parivahan.gov.in/fancy वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर, वाहन व्यवहार आयुक्त कार्यालय की निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी में भाग लेना होगा। पसंदीदा नंबर के लिए आवेदन, सेल इनवॉइस की तारीख या बीमा की तारीख—इन दोनों में से जो भी पहले हो—उस तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन की वैधता आवेदन की तारीख से 60 दिनों तक रहेगी। यदि इस अवधि में आवेदक को मनपसंद नंबर नहीं मिलता है या उपलब्ध नंबरों में से कोई भी नंबर आवंटित नहीं हो पाता है, तो 60वें दिन पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा रैंडम पद्धति से नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। यह 60 दिनों की अवधि केवल आवेदक को अधिक नीलामी में भाग लेने का अवसर देने के उद्देश्य से है। इस कारण से अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र की 30 दिनों की वैधता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। अस्थायी पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन को अनरजिस्टर्ड माना जाएगा और उसका सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि आवेदक नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के 5 दिनों के भीतर बोली राशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसकी मूल जमा राशि (बेस प्राइस) जब्त कर ली जाएगी और नंबर को पुनः नीलामी में डाला जाएगा। आवेदक को आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। असफल आवेदकों को रिफंड वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया गया है, तो वही माध्यम अपनाते हुए एसबीआई ई-पे के जरिए राशि आवेदक के उसी खाते में वापस की जाएगी। यह जानकारी प्रादेशिक वाहन व्यवहार अधिकारी, सूरत (पाल) द्वारा जारी सूचना में दी गई है। सतीश/31 दिसंबर