क्षेत्रीय
01-Jan-2026
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इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायाधीश (सीबीआई कोर्ट) रूपम वेदी की कोर्ट ने व्हाट्सऐप पर बैंक खाते की डिटेल भेजकर रिश्वत मांगने के आरोपी रंजन भारती निवासी देवास की जमानत याचिका खारिज कर उसे जमानत देने से इंकार कर दिया । आरोपी केंद्रीय विद्यालय बीएनपी देवास में वरिष्ठ कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत है। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विनीता राणा की शिकायत पर गत 26 दिसंबर को सीबीआई ने एक ट्रेप कार्रवाई कर उसे रिश्वत मामले में पकड़ा था। उसने करीब तीन लाख 84 हजार के लंबित बिल के भुगतान के एवज में 60 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की राशि जमा करने के लिए आरोपी ने किसी आभा चौबे के बैंक खाते का विवरण विनीता राणा को व्हाट्सऐप पर भेजा था जिसमें राशि जमा होने के बाद सीबीआई टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की थी। आनन्द पुरोहित/ 01 जनवरी 2026