राज्य
02-Jan-2026


:: ग्रामीणों की शिकायत पर महू जनपद पंचायत की बड़ी कार्रवाई, अधिनियम की धारा 89 व 92 के तहत होगी कार्रवाई :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर जिले की ग्राम पंचायत पिपलिया में विकास कार्यों और सरकारी धन के उपयोग में बरती गई गंभीर अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है। जनपद पंचायत डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध होने पर ग्राम पंचायत को 18.41 लाख रुपये की वसूली का कारण बताओ नोटिस थमाया है। :: शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन :: आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पिपलिया के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के कामकाज में वित्तीय पारदर्शिता की कमी और राशि के दुरुपयोग की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक जनपद स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया गया था। :: जांच प्रतिवेदन में पुष्टि :: जांच दल द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत के वित्तीय रिकॉर्ड्स में भारी विसंगतियां पाई गईं। रिपोर्ट के आधार पर सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह (07 दिवस) के भीतर वसूली के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। :: हो सकती है कड़ी कानूनी कार्रवाई :: प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो इसे अंतिम रूप से वित्तीय अनियमितता मानकर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 और 92 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसमें राशि की कुर्की और संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाना शामिल है। प्रकाश/02 जनवरी 2025