* केबल आपरेटरों द्वारा तार स्वयं न हटाने पर निगम करेगा हटाने की कार्यवाही कोरबा (ईएमएस) नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा केबल आपरेटरों से कहा गया है कि वे निगम क्षेत्र में स्थापित स्ट्रीट लाईट, विद्युत खंभों में खींचे गए केबल तार को एक सप्ताह के अंदर स्वयं हटा लें, यदि उनके द्वारा केबल तार का प्रबंधन व हटाने की कार्यवाही समयसीमा में नहीं की जाती है तो निगम इन अव्यवस्थित केबल तारों के हटाने की कार्यवाही करेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केबल आपरेटरों की होगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्र के मार्गो, डिवाईडरों, मुख्य व संपर्क सड़कों एवं अन्य स्थलों में विद्युत खंभों पर पोल पेटिंग एवं रोप लाईट लगाने का कार्य किया जाना है, किन्तु शहर के विभिन्न केबल आपरेटरों द्वारा केबल तारों का जाल विद्युत खंभों पर अव्यवस्थित व अनाधिकृत रूप से खींचे जाने के कारण कार्य करने में असुविधा होगी, दुर्घटना की संभावना बनेगी तथा केबल तार भी क्षतिग्रस्त होंगे। निगम द्वारा निगम क्षेत्र के सभी केबल आपरेटरों से कहा गया है कि वे स्ट्रीट लाईट, विद्युत खंभों पर अव्यवस्थित व अनाधिकृत रूप से बिछाए गए केबल तारों को एक सप्ताह के अंदर स्वयं हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, यदि उनके द्वारा केबल तारों को स्वयं नहीं हटाया जाता है तो निगम इन केबल तारों को हटाने की कार्यवाही करेंगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केबल आपरेटरों की होगी। निगम ने अपने क्षेत्र के समस्त केबल आपरेटरों से कहा है कि वे शीघ्र ही निगम की विद्युत शाखा में संपर्क करें तथा आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराएं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.पी.आई.एल. नम्बर 3-2025 में इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा संधारित विद्युत खंभों में अव्यवस्थित एवं अनाधिकृत रूप से बिछाए गए केबल तार को विद्युत खंभों से अलग करने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में कार्य की धीमी कार्यप्रगति पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असंतोष जाहिर किया गया है। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अव्यवस्थित एवं अनाधिकृत रूप से केबल तार के विद्युत खंभों से अलग करने हेतु किए गए कार्य की प्रगति के संबंध में अधीक्षण अभियंता सीएसपीडीसीएल बिलासपुर से अतिशीघ्र सुधार के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट के साथ एक नया हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के अधिकांश मार्गो, सड़कों, डिवाईडरों आदि में लगे स्ट्रीट लाईट खंभों में अव्यवस्थित केबल तारों की भरमार देखी जा सकती है, यह केबल तार विद्युत खंभों, डिवाईडरों एवं सड़क के किनारे-किनारे काफी नीचे तक लटकते रहते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है व आने-जाने वाले वाहनों एवं आमनागरिकों को अनावश्यक रूप से असुविधा भी होती है। अव्यवस्थित व अनाधिकृत रूप से विद्युत खंभों के सहारे बिछाए गए इन केबल तारों का समुचित प्रबंधन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अत्यंत जरूरी है तथा इनसे आमनागरिकों को अनावश्यक रूप से होने वाली असुविधा को दूर करने एवं शहर को केबल तारों के जाल से मुक्ति दिलाने हेतु आवश्यक भी है। 09 जनवरी / मित्तल