दतिया ( ईएमएस ) | श्रम पदाधिकारी दतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों, कारखानों, निर्माण स्थलों, वाणिज्यिक एवं सेवा संस्थानों में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कानूनों में कार्यस्थल पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना सभी नियोजकों का कानूनी दायित्व निर्धारित किया गया है। सभी नियोजकों से अपील है कि पेयजल व्यवस्था हेतु न्यूनतम मानक जिसे सभी नियोजकों से किया जाना अपेक्षित है उसमें जल पीने योग्य हो, जल स्रोत स्वच्छ एवं सुरक्षित हो, पेय जल स्पष्ट रूप से अंकित हो, गंदे/औद्योगिक जल से पृथक हो, जल आपूर्ति बाधित न हो, नियमित सफाई एवं रख-रखाव हो। श्रम पदाधिकारी ने कहा कि उल्लंघन पाए जाने पर नियमों में वर्णित प्रावधानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 18 के अंतर्गत, ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970 की धारा 18 एवं 20 के अंतर्गत, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 32, दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (म.प्र.), व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों संहिता 2020 के अंतर्गत धारा 23 शामिल है।